
पाकिस्तान के नए क़ानून के तहत अब इंटरनेट अपराध के लिए भारी भरकम ज़ुर्माना, आजीवन कारावास और मौत तक की सज़ा हो सकती है.राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने एक अध्यादेश जारी कर इंटरनेट अपराध के लिए नए प्रावधान किए हैं.पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी एपीपी के अनुसार यह क़ानून 29 सितंबर से लागू माना जाएगा.इस क़ानून के तहत ऐसे किसी भी साइबर...